राजस्थान राज्य के निवासी जिन्होनें विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन किया था अब वह अपना पेंशन स्टेटस देख सकते हैं | राजस्थान सरकार नें विकलांग पेंशन योजना उन विकलांग लोगों के लिए शुरू की थी जो 40% विकलांगता से ग्रस्त हैं | सरकार नें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पेंशन स्टेटस देखने की सुविधा शुरू की है |
राजस्थान विकलांग पेंशन स्टेटस 2020-21
क्या है राजस्थान विकलांग पेंशन योजना
विकलांग पेंशन योजना उन विकलांग लोगों के लिए शुरू की गयी योजना है जो विकलांगता के कारण अपीसे कमाने में असमर्थ हैं | ऐसे लोगों के लिए सभी राज्यों की सरकारों नें पेंशन योजना च्लाई हुई हैं |
कौन होगा पेंशन योजना के लाभार्थी
विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थी वही होंगें जो 40% विकलांगता से पीड़ित होंगें | ऐसे लोग राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे |
सहायता राशि कितनी दी जाएगी
सरकार नें प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को 500 रुपय हर महीने देने तय किया है | यह सहायता राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना| Rajasthan Viklang Pension Yojana 2020-21
विकलांग व्यक्ति आप लोगों के मुक़ाबले वह सब काम नही कर सकता जो एक स्वास्थ्य व्यक्ति कर सकता है | विकलांगता से समाज के बहुत से लोग पीड़ित हैं | ऐसे लोगों के मदद के लिए विकलांग पेंशन योजना (Viklang pension yojana) का गठन किया गया है | ताकि वह आत्मनिर्भर बन सकें और किसी पर आश्रित ना रहे | सरकार द्वारा जो भी राशि विकलांग लोगों को दी जाती है वह उनके ज़रूरी खर्चों को पूरा करने के लिए दी जाती है |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए योग्यता
आवेदक के परिवार की सालाना आय 1000 से अधिक नही होनी चाहिए |
40% विकलांगता से पीड़ित लोग ही आवेदन कर सकेंगे |
केवल राजस्थान के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे |
आप यदि किसी सरकारी दफ़्तर में काम करते हैं तो आवेदन नही कर सकते |
राज्य की किसी भी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रहे होंगें तब भी आवेदन नही कर सकते |
विकलांग पेंशन योजना के लिए ज़रूरी कागजात
बैंक खाते की डीटेल
आय प्रमाण पत्र
विकलांगता प्रमाण पत्र
फोटो
आधारकार्ड
बोनफ़ाइड प्रमाण पत्र
Rajastha Viklang Pension Yojana Application Form
आवेदन पत्र आप अपनी पंचायत से ले सकते हैं | आवेदन पत्र के साथ सभी ज़रूरी कागजात जोड़ें और अपनी तहसील के दफ़्तर में जमा करवा दें |
राजस्थान विकलांग पेंशन स्टेटस 2020-21
अब रिपोर्ट्स के लिंक पर क्लिक करें |
जिसके आड़ आपको Pensioner Online Status पर क्लिक करना होगा |
अब अपना application number दर्ज करें |
इस प्रकार आप राजस्थान विकलांग पेंशन स्टेटस देख सकेंगे |